लखनऊ, (वेब वार्ता)। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में आगामी त्योहारी सीजन में पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए और बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है।
यह प्रतिबंध उत्तर प्रदेश के आठ जिलों में लागू होगा, जो दिल्ली-एनसीआर का हिस्सा हैं:
मेरठ
गाजियाबाद
गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)
बुलंदशहर
हापुड़
बागपत
शामली
मुजफ्फरनगर
प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर क्या होगी सजा?
यूपी पुलिस द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी:
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की कैद और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
अगर उल्लंघन जारी रहता है, तो प्रतिदिन 5,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।
यह प्रतिबंध ऑनलाइन बिक्री पर भी लागू होगा।
पुलिस ने जनता से अपील की है कि अगर कोई प्रतिबंधित गतिविधि दिखाई दे, तो तुरंत रिपोर्ट करें।
शिकायत कैसे करें?
नागरिक निम्नलिखित तरीकों से पटाखों की अवैध बिक्री या उपयोग की शिकायत दर्ज करा सकते हैं:
डायल 112: इमरजेंसी नंबर पर कॉल करें।
व्हाट्सएप: नंबर 7570000100 पर मैसेज भेजें।
SMS: नंबर 7233000100 पर SMS करें।
सोशल मीडिया: फेसबुक (@112उत्तरप्रदेश) या ट्विटर (@112उत्तरप्रदेश) पर संदेश भेजें।
वेब पोर्टल: यूपी पुलिस की वेबसाइट के ‘पब्लिक ग्रीवेंस सेल’ के अंतर्गत ‘फायर क्रैकर पोर्टल’ पर शिकायत दर्ज कराएं।
यह फैसला दिवाली सहित आने वाले त्योहारों के मौसम में वायु गुणवत्ता (AQI) में होने वाले गंभीर गिरावट को रोकने के लिए एक पूर्वानुमानित कदम है। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र पहले से ही दुनिया के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में से एक है, और त्योहारी सीजन में पटाखों का इस्तेमाल स्थिति को और भी बदतर बना देता है।