Thursday, February 12, 2026
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भोपाल के सुरजीत हुंडई का इंदौर शोरूम कुर्क, कोर्ट आदेश पर प्रशासन की कार्रवाई

-भोपाल के सुरजीत हुंडई का इन्दौर शो रूम कुर्क

इंदौर, (वेब वार्ता)। इंदौर में प्रशासनिक कार्रवाई के तहत भोपाल स्थित सुरजीत हुंडई के मालिक रमेश नेनवानी के खिलाफ जिला कोर्ट के कुर्की आदेश के बाद बड़ा कदम उठाया गया। कोर्ट के आदेश पर एरोड्रम रोड स्थित “ईशान ऑटो” नामक हुंडई शोरूम को प्रशासन ने कुर्क कर लिया। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद था और कुर्की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से अंजाम दिया गया।

⚖️ कोर्ट आदेश के बाद कार्रवाई

यह कार्रवाई इंदौर जिला न्यायालय के आदेश के बाद की गई, जिसमें रमेश नेनवानी को शोरूम खाली करने का निर्देश दिया गया था। जानकारी के अनुसार, नेनवानी ने “महावीर कृपा एवेन्यू” स्थित शोरूम को पांच वर्षों के लिए किराये पर लिया था, लेकिन एग्रीमेंट की अवधि समाप्त होने के बावजूद उन्होंने न तो परिसर खाली किया और न ही किराया चुकाया।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, मालिक परमजीत सिंह उर्फ पम्मी छाबड़ा ने नेनवानी को कई बार नोटिस भेजे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अंततः मामला कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने रमेश नेनवानी के खिलाफ कुर्की वारंट जारी किया।

🏢 शोरूम से गाड़ियाँ और फर्नीचर जब्त

जैसे ही प्रशासनिक टीम और पुलिस बल ने एरोड्रम रोड स्थित ईशान ऑटो शोरूम पर कार्रवाई शुरू की, सबसे पहले शोरूम के भीतर खड़ी सभी गाड़ियों को बाहर निकाला गया। इसके बाद फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ऑफिस फाइल्स और अन्य सामग्री को भी जब्त कर लिया गया।

🧾 ज़मीन मालिक को दिलाया गया कब्जा

कार्रवाई के पश्चात, शोरूम की संपत्ति पर स्वामित्व रखने वाले परमजीत सिंह पम्मी छाबड़ा को कब्जा सौंप दिया गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एग्रीमेंट की अवधि पूरी होने के बाद शोरूम को खाली किया जाना था, लेकिन इसके उल्लंघन के कारण यह कठोर कार्रवाई करनी पड़ी।

📌 प्रशासन की सख्ती का संदेश

इस मामले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किराया विवादों में अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर अब प्रशासन और कोर्ट सख्ती से पेश आ रहे हैं। जिला प्रशासन ने यह भी बताया कि ऐसे मामलों में न्यायिक आदेशों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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