नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2025 की काउंसलिंग पर रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकर की पीठ मध्य प्रदेश के कुछ केंद्रों में बिजली गुल होने से पीड़ित नीट-यूजी 2025 परीक्षार्थियों की ओर से दायर दो याचिकाओं पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि वह याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी।
सुनवाई के दौरान पुनर्परीक्षा की गुहार पर पीठ ने कहा, “हम उस पर विचार करेंगे लेकिन काउंसलिंग पर रोक नहीं लग सकती। हज़ारों लोग प्रभावित होंगे… हम इस पर शुक्रवार को विचार करेंगे, हम देखेंगे कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या किया जा सकता है। हम सभी मामलों को शुक्रवार को सूचीबद्ध करेंगे।” गौरतलब है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया 21 जुलाई से शुरू हो गई है, जिसके सितंबर के आखिरी हफ्ते तक चलने का अनुमान है।