यमुनानगर: दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के विशेष शिविर 25 अक्टूबर से आयोजित, पात्र महिलाओं के लिए लाभ सुनिश्चित

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यमुनानगर, संजीव ओबेरॉय | वेब वार्ता 

हरियाणा सरकार के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी डीसी से ‘दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ से संबंधित जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसके तहत उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने जानकारी दी कि 25 अक्टूबर 2025 को प्रातः 9 बजे वार्ड और पंचायत स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि सभी पात्र महिलाओं को योजना का लाभ मिल सके।

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शिविरों का आयोजन और जिम्मेदार अधिकारी

डीसी पार्थ गुप्ता ने निर्देश दिए कि प्रत्येक वार्ड और ग्राम पंचायत में विशेष शिविर आयोजित किए जाएं। शिविरों का आयोजन विभिन्न केंद्रों पर निम्नानुसार किया जाएगा:

  • बीडीपीओ कार्यालय, जगाधरी — बीडीपीओ जगाधरी व नोडल अधिकारी एसडीएम जगाधरी

  • कार्यालय अग्निशामक दल, यमुनानगर — डीईटीसी (सेल्स एंड टैक्स) व उप-नगर आयुक्त

  • कार्यालय नगर निगम, जगाधरी — डीईटीसी (सेल्स एंड टैक्स) जगाधरी व नोडल अधिकारी नगराधीश

  • बीडीपीओ कार्यालय, रादौर — बीडीपीओ रादौर व सचिव नगरपालिका रादौर व नोडल अधिकारी एसडीएम

  • बीडीपीओ कार्यालय, सरस्वतीनगर — बीडीपीओ सरस्वतीनगर व नोडल अधिकारी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद

  • बीडीपीओ कार्यालय, साढौरा — बीडीपीओ साढौरा, सचिव नगरपालिका साढौरा व नोडल अधिकारी एसडीएम व्यासपुर

  • बीडीपीओ कार्यालय, व्यासपुर — बीडीपीओ व्यासपुर व नोडल अधिकारी एसडीएम

  • सामुदायिक केंद्र छछरौली — बीडीपीओ छछरौली व नोडल अधिकारी एसडीएम

  • बीडीपीओ कार्यालय, प्रतापनगर — बीडीपीओ प्रतापनगर व नोडल अधिकारी एसडीएम

इसके अतिरिक्त प्रशासन द्वारा आमजन की सुविधा हेतु अन्य वार्डों में भी शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी वंचित न रह सके।


योजना की पात्रता और अपात्रता

पात्रता मानदंड:

  • महिला की आयु 23 वर्ष या अधिक हो।

  • परिवार की वार्षिक आय एक लाख से अधिक न हो।

  • महिला या उसका पति हरियाणा का निवासी हो और पिछले 15 वर्षों से राज्य में रह रहा हो।

  • एक ही परिवार की कई महिलाएं योजना का लाभ ले सकती हैं।

अपात्रता मानदंड:

  • पहले से किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ ले रही हों।

  • सरकारी या स्थानीय निकाय से कोई अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त हो।

  • सरकारी विभाग में नियमित या संविदात्मक कार्यरत हों और परिवार की आय सीमा से अधिक हो।

  • आयकर दाता हों।

विशेष मामलों में, जैसे कैंसर या दुर्लभ बीमारियों के लिए, अतिरिक्त लाभ लिया जा सकता है।


रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • हरियाणा निवास प्रमाण पत्र

  • आधार लिंक मोबाइल नंबर

  • परिवार के सदस्यों की आधार आईडी

  • बिजली मीटर नंबर

  • एचकेआरएन रजिस्ट्रेशन (यदि हो)

  • परिवार के वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर

  • आवेदिका का बैंक खाता

रजिस्ट्रेशन ‘लाडो लक्ष्मी ऐप’ के माध्यम से नि:शुल्क डिजिटल रूप से किया जा सकता है। लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाएगा।

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