30.1 C
New Delhi
Friday, September 22, 2023

महिलाओं को समानता का अधिकार व उनके हित संरक्षक कानून के बारे में किया गया प्रशिक्षित

हमारे समाज में बेटे-बेटियों में भेदभाव नही रखनी चाहिए : अपर जिला जज

कुशीनगर, 29 अगस्त (ममता तिवारी)। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  रवि कान्त यादव ने बताया कि आज जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर की अध्यक्षता में व रवि कान्त यादव, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, की देख-रेख में लैंगिक समानता एवं महिलाओं के हित संरक्षक कानून विषय पर जागरुकता शिविर का आयोजन, प्राथमिक विद्यालय जंगल सिंगापट्टी में किया गया। इस अवसर पर शिविर का संचालन पीएलवी अमिताब श्रीवास्तव द्वारा किया गया।

इस शिविर में महिलाओं को समानता का अधिकार व उनके हित संरक्षक कानून के बारे में जानकारी दी गई। शिविर में रवि कान्त यादव, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, द्वारा अपने संबोधन में महिलाओं को उनके समानता का अधिकार व उनके हित सरक्षक कानून, घरेलू हिंसा एवं भ्रुण हत्या के बारे में बताया गया। इनके द्वारा यह भी बताया गया कि हमारे समाज में बेटे-बेटियों में भेदभाव रखा जाता है। बेटे को अच्छी शिक्षा दी जाती है और बेटियों से घर का काम कराया जाता है। यह एक प्रमुख सामाजिक कुरिति है। हमें अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसमें घर की महिलाओं का ज्यादा योगदान रहता है। हमारे समाज की महिलाओं को चाहिए की वह घर के बेटे-बेटियों को आगे बढ़ने का समान अवसर प्रदान करें।

इस अवसर पर कानूनगो नकछेद साह, लेखपाल रामदर्शन शर्मा, प्रधान प्रतिनिधि भीम सिंह, पडरौना तहसील के पेशकार देवेन्द्र प्रताप यादव तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर के कर्मचारीगण राजकुमार वर्मा, विजय कुमार मिश्र, मारकण्डेय यादव, पैरालीगल वालेंटियर सुधीर यादव, अमिताब श्रीवास्तव, इकबाल अंसारी, अनिल चौहान एवं काफी संख्या में ग्रामीण महिलाएं उपस्थित रहें।

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

10,370FansLike
10,000FollowersFollow
1,145FollowersFollow

Latest Articles