– कुमार मुकेश-
सुलतानपुर 23 जुलाई(वेबवार्ता)- सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन) नन्द कुमार ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश शासन परिवहन अनुभाग-4 लखनऊ द्वारा व्यवसायिक वाहनों के बकाये टैक्स पर लगने वाली पेनाल्टी को शत-प्रतिशत माफ करने के लिये एकमुश्त शास्ति समाधान योजना-2022 जारी की गयी है, जो ‘‘उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997) की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोक करके राज्यपाल 01.04.2020 को अथवा उसके पूर्व रजिस्ट्रीकृत परिवहन यानों पर संदेय विलम्ब कर संदाय में इस आदेश के गजट में अधिसूचित किये जाने के दिनांक से 03 माह तक के लिये निबंधन एवं शर्तों के अधीन छूट प्रदान करती है‘‘ छूट प्रदान की अन्तिम तिथि 26 जुलाई, 2022 है, जिसकी समाप्ति में मात्र 05 दिन शेष रह गया है। उपरोक्त योजना हेतु आवेदन एवं निस्तारण के दृष्टिगत उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय 24 जुलाई, 2022 (रविवार) को खुला रहेगा।