लखनऊ, (वेब वार्ता)। ई-वाहन खरीद चुके लोगों के खाते में जल्द ही छूट का पैसा पहुंचेगा। यह छूट उन वाहन स्वामियों को मिलेंगी, जिन्होंने 14 अक्तूबर 2022 के बाद ई-बाइक और कार खरीदा है। छूट के नाम पर जो पैसा वापस बैंक खाते में आएगा, वह रोड टैक्स के साथ वाहन के रजिस्ट्रेशन शुल्क शामिल होगा। लखनऊ में ऐसे वाहन मालिकों की संख्या पांच हजार से ज्यादा है।
एआरटीओ प्रशासन अखिलेश द्विवेदी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने ईवी खरीदने वालों को छूट देने की अधिसूचना जारी कर दी है। जल्द ही वाहन खरीद चुके लोगों को और नया ईवी खरीदने वालों को ऑनलाइन छूट मिलेंगी। इसके लिए परिवहन विभाग को एनआईसी को पत्र भेजकर साफ्टवेयर अपडेट करने के निर्देश दिए है। उम्मीद जताई जा रही है कि 15 मार्च से वाहन खरीद चुके लोगों के बैंक खाते में छूट का पैसा पहुंचना शुरू हो जाएगा। वहीं नया वाहन खरीदने वालों को मौके पर ही रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट मिलेगी। यह छूट बाइक, थ्री व्हीलर और चार पहिया वाहन मालिकों को मिलेगा।
ईवी खरीदने पर ऐसे मिलेगी छूट
– एक लाख तक की बाइक खरीदने पर आठ फीसदी टैक्स (8000 रुपये) व 300 रजिस्ट्रेशन फीस की छूट मिलेगी
– 10 लाख तक के चार पहिया वाहन खरीदने पर 10 फीसदी यानी एक लाख टैक्स और 600 रजिस्ट्रेशन फीस की छूट मिलेगी
वाहनों पर रोड टैक्स ऐसे निर्धारित होता है
– एक लाख तक की कीमत वाले वाहनों पर आठ हजार रुपये और रजिस्ट्रेशन शुल्क
– एक लाख से अधिक कीमत वाले वाहन पर 10 हजार रुपये और रजिस्ट्रेशन शुल्क