लखनऊ: उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने प्रतिबंधित संगठन आईएसआईएस के सात आतंकियों को फांसी और एक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनमें से सात कानपुर और एक कन्नौज का रहने वाला है। इन सभी पर देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ने व देश विरोधी क्रियाकलापों के अलावा भारी मात्रा में गोला बारूद रखने का आरोप है। विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने मंगलवार देर शाम सुनाए अपने फैसले में फांसी की सजा के साथ-साथ सभी आरोपियों को अलग-अलग अर्थ दंड से दंडित किया है। सजा सुनाए जाने के समय सभी आरोपी कोर्ट में उपस्थित थे।
एनआईए कोर्ट ने आंतकवादी मोहम्मद फैसल, गौर मोहम्मद खान, मोहम्मद अजहर, आतिफ मुजफ्फर, मोहम्मद दानिश, सैयद मीर हसन और आसिफ इकबाल उर्फ रॉकी ने मौत की सजा सुनाई जबकि मोहम्मद आतिफ ईरानी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 24 फरवरी को दोषी ठहराया था। हालांकि दोनों पक्षों की बहन पूरी होने के बाद कोर्ट ने सोमवार को सजा की तारीख नियत की थी लेकिन मंगलवार को अपना फैसला दिया। सभी को आईपीसी की धारा, 121, 121A, 122, 123, शस्त्र अधिनियम 3/25/25 और गैरकानूनी गधिविधि रोकथाम अधिनियम की धारा 17,18, 18A, 18B, 23, 28 के तहत दोषी करार दिया गया।
जानें कब क्या हुआ
- 7 मार्च 2017 मध्य प्रदेश के जबरी रेलवे स्टेशन पर भोपाल उज्जैन पैसेंजर में बम ब्लास्ट
- 10-12 मार्च 2017 अन्य आरोपित आतंकी भी गिरफ्तार
- 14 मार्च 2017 एनआईए में केस को पंजीकृत किया
- 31 अगस्त 2017 एनआईए ने सैफुल्लाह समेत नौ आरोपितों पर चार्जशीट की दाखिल