कलान-शाहजहांपुर, 26 जून (अशोक कुमार)। नगर के मिथिलेश कुमारी इंटर कॉलेज में आयोजित विधिक साक्षर शिविर में कलान तहसील के नायब तहसीलदार पंकज कुमार ने शिविर में जानकारी देते हुए लोगों से कहा कि उपभोक्ता संरक्षण के तहत सामान खरीदने वाले को जागरूक रहना होगा।क्योंकि भोले भाले लोगों को खरीदारी में तमाम तरह से प्रताड़ित किया जाता है। जबकि उस चीज की गारंटी-वारंटी तय सीमा अंकित होती है। यहां तक लोगों को बिल भी व्यापारी नहीं देता है और तमाम तरह के फर्जी विज्ञापन छपवाकर क्षेत्रवासियों को व्यापार के नाम पर ठगते हैं।
वहीं एमआरपी से ज्यादा पर व्यापारी सौदा देता है तो उसे देखभाल कर खरीदें एवं एक्सपायरी तिथि भी जरूर देखें। अगर किसी भी व्यापारी द्वारा फ्रॉड किया जाता है तो उसके संबंध में जनपद मुख्यालय पर उपभोक्ता संरक्षण के तहत एक न्यायालय स्थापित किया गया।जिसमें एक महीने से लेकर एक वर्ष तक न्याय मिल जाता है।
उन्होंने कहा कि लोगों को एक रुपए से लेकर एक करोड़ तक जनपद मुख्यालय पर ही न्यायालय में याचिका डालनी पड़ती है। जिससे उसे न्याय मिल जाता है जबकि इससे पहले इसकी यह तय समय सीमा 20 लाख रुपए थी। इस समय बाढ़ की विभीषिका कलान तहसील क्षेत्र में शुरू होने जा रही है।यदि क्षेत्र में किसी व्यक्ति की बाढ़, नदी, नाले, गड्ढे आदि में डूब कर मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन मृतक का पोस्टमार्टम कराए। जिससे उसे चार लाख रुपए मृतक के परिजनों को तत्काल 24 घंटे में मिल सके। क्योंकि कुछ लोग पोस्टमार्टम कराने से मना कर देते है और चार लाख रुपए सहायता के लिए कानूनी पेंच फस जाता है और उन्हें उक्त राशि नहीं मिल पाती है।
इसके लिए भी उन्हें पोस्टमार्टम कराना जरूरी है। बाढ़ की विभीषिका के चलते जहरीले सर्प भी विचरण कर लोगों को काट लेते हैं और मृत्यु हो जाती है तो मृतक का पोस्टमार्टम अत्यावश्यक है। जिसे सरकार द्वारा चार लाख रुपए मिल सके। उन्होंने बाढ़ की विभीषिका के तहत आकाशीय बिजली गिरने पर भी चार लाख रुपए पीएम कराने के बाद मिलते हैं। मकान गिरने पर भी सहायता दी जाती है। इसकी सूचना लेखपाल एवं संबंधित अधिकारी, प्रधान, चेयरमैन आदि को समय से दी जाए। इस मौके पर कॉलेज के प्रबंधक राजीव कुमार ने मौजूद सभी लोगों का आभार व्यक्त कर उपभोक्ता संरक्षण अभियान के तहत जागरूकता लाने की अपील की है।