ललितपुर, 01 अक्टूबर (आलोक चतुर्वेदी)। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना के सम्बंध में जानकारी देते हुए अवगत कराया जनपद ललितपुर में जोखिम प्रबन्धन के अन्तर्गत पशुपालक अपने पशुओं का बीमा करवा सकते हैं इस योजना में पशुओं का 01 साल, 02 साल अथवा 03 साल का बीमा करवा सकते हैं। इस योजना में वी०पी०एल०/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का लाभार्थी 10 प्रतिशत प्रीमियम देकर (90 प्रतिशत सब्सिडी) एवं अन्य सभी वर्गों के लाभार्थी 25 प्रतिशत प्रीमियम देकर (75 प्रतिशत सब्सिडी) का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक परिवार 05 यूनिट पशुओं का बीमा करवा सकता है। 01 यूनिट से आशय एक बड़ा जानवर अथवा 10 छोटे जानवरों से है। उन्होंने बताया कि बीमा कराने हेतु पशुचिकित्साधिकारी द्वारा देय पशु का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पशु का स्कोर कार्ड, टीके का सत्यापन (भारत पशुधन एप या पशु अस्पताल के रिकॉर्ड पर), आधार कार्ड की छायाप्रति, एससी/एसटी/बीपीएल प्रमाण पत्र, प्रीमियम राशि रसीद, 12 अंक एवं बार कोड में पशु का टैग सहित लाभार्थी के साथ फोटो एवं पशु की चारों तरफ से साफ फोटो मोबाइल एप द्वारा अनिवार्य है। इसके अलावा पशुपालक का बैंक का विवरण पासबुक, कैंसिल चैक आदि, पशुपालक का मोबाईल नम्बर अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि बीमा कराने हेतु पशुपालक नजदीकी पशुचिकित्सालय पर जाकर पशु चिकित्साधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।