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Saturday, December 9, 2023

मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना का लाभ लें किसान : जिलाधिकारी

ललितपुर, 01 अक्टूबर (आलोक चतुर्वेदी)। दुग्ध विकास विभाग द्वारा कलैक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन एवं प्रचार-प्रसार के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुये कहा कि उपजिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी व विभागीय अधिकारी/कर्मचारी पशुपालकों को विस्तार से योजना के जानकारी देते हुये उन्हें योजना का लाभ दिलायें, इसका उद्देश्य जनपद में उच्च गुणवत्ता एवं उत्पादकता वाली स्वदेशी नस्ल की गायों को पालने की प्रवृति को प्रोत्साहित करना है, इस योजना के तहत 08 लीटर से 12 लीटर तक दूध देने वाली देशी नस्ल (साहीवाल, गिर, थारपारकर, हरियाणा गंगातीरी) की गौपालक को 10 हजार रू० प्रोत्साहन राशि एवं 12 लीटर से अधिक दूध देने वाली गाय पालको को 15 हजार रु0 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी, साथ ही चयनित गोपालकों को प्रशारित पत्र भी दिया जायेगा।

इस सम्बंध में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत स्वदेशी गायों यथा-गिर, साहीवाल, हरियाणा गंगातीरी एवं थारपारकर प्रजाति में नस्ल सुधार, उनकी बेहतर देखभाल, गुणवत्ता युक्त पोषण एवं स्वास्थ्य प्रतिरक्षा के प्रति जागरूकता के साथ-साथ स्वदेशी नस्ल की गायों की दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि के लिए पशुपालकों को प्रोत्साहित करने की योजना है। यह योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू है। इस योजना के अन्तर्गत गिर, साहीवाल, थारपारकर, हरियाणा एवं गंगातीरी नस्ल की गायों का प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन उच्च स्तर का होने पर (निर्धारित मानकों के अनुसार) चयनित गो-पालकों को 10, 000 अथवा रू0 15, 000 की प्रोत्साहन धनराशि एवं शरित पत्र दिया जायेगा।

एक गाय के जीवन काल में केवल एक बार प्रोत्साहन का लाभ पशुपालक को दिया जायेगा। पुरस्कार गायों के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय व्यात के लिए लागू है। प्रगतिशील गौपालक को अधिकतम 2 गाय प्रति पशुपालक के लिए केवल एक बार प्रोत्साहन का लाभ अनुमन्य होगा। योजना केवल व्यक्तिगत लाभार्थी हेतु अनुमन्य है। आवेदन पत्र गाय की व्यात की तिथि से 45 दिन के अन्दर प्रस्तुत करना होगा। इस योजना में लाभार्थी को अपने आधार कार्ड की छायाप्रति, ईयर टैगिंग का प्रमाण पत्र, गाय का कियाशील बीमा, बैंक खाते का विवरण एवं गाय के साथ पशुपालक का फोटोग्राफ देना होगा। साथ ही किसान को यह प्रमाण पत्र भी देना होगा कि इस योजना का लाभ प्रथम बार ही लिया जा रहा है।

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