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Saturday, December 9, 2023

अवशेष प्रबन्धन यन्त्रों के बगैर न हो कम्बाइन का संचालन, कराए सुनिश्चित : डीएम

-डीएम ने ली एसडीएम की बैठक, दिए निर्देश

-एक हफ्ते में जारी हो आय, जाति, निवास प्रमाणपत्र, नहीं तो नपेगे लेखपाल

लखीमपुर खीरी, 27 सितंबर (शिवम वर्मा)। बुधवार सुबह डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय कक्ष में एडीएम संजय सिंह सहित सभी एसडीएम के साथ विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर पर विस्तृत बैठक की, संबंधित को जरूरी दिशा निर्देश दिए। डीएम ने क्रमश पराली प्रबन्धन, आय, जाति, निवास, हैसियत प्रमाण पत्र, खतौनी की नकल निर्गत करने राजस्व न्यायालय संबंधी कार्यों एवं पत्रावलियों की समीक्षा, गोवंश संरक्षण, गौशालाओं का प्रबन्धन, धान खरीद की तैयारी, IGRS, जनसुनवाई, विशेषकर अभिलेखागार (अग्निशमन यंत्रों की क्रियाशीलता, डस्ट क्लीनर्स की उपलब्धता), शासन की विभिन्न लाभार्थापरक योजनाओं से संबंधित आवेदनों का समयान्तर्गत सत्यापन कार्य, कानून एवं व्यवस्था सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर पर गहन समीक्षा की।

डीएम ने निर्देश दिए कि ने ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं आय, जाति, निवास व हैसियत प्रमाण पत्र एवं खतौनी नकल उक्त सभी परिपत्र तय समय सीमा के अंदर ही निर्गत किए जाए। एसडीएम सभी लेखपालों की बैठक लेकर निर्देशित करे कि किसी के पटल पर उक्त प्रमाण पत्र लंबित न रहें। तहसीलदार, नायब तहसीलदार लेखपालों की नियमित समीक्षा करें तथा पॉजिटिव परिणाम प्राप्त न होने और तय समय सीमा के बाद लंबित मामलों पर संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यवाही करें। राजस्व न्यायालयों के लंबित वादों के त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कराए। लंबित वादों की एक सूची बनायें, अधिक समय से लंबित वादों की पत्रावलियाँ एसडीएम, तहसीलदार, एनटी स्वयं देखे, प्राथमिकता पर उनके निस्तारण का हर संभव प्रयास करे। डीएम ने निर्देशित किया कि एसडीएम अपने तहसील क्षेत्र में अधीनस्थ कार्मिकों के जरिए सुनिश्चित कराए कि शासन की विभिन्न विकास परक लाभार्थीपरक कार्यक्रमों एवं योजनाओं (कृषक दुर्घटना बीमा योजना, विभिन्न लाभार्थीपरक पेंशन, पारिवारिक लाभ योजना इत्यादि) का समय अंतर्गत सत्यापन कार्य सुनिश्चित कराए।

अवशेष प्रबन्धन यन्त्रों के बगैर न हो कम्बाइन का संचालन, कराए सुनिश्चित : डीएम

डीएम ने निर्देश दिए कि फसल की कटाई से रबी की बुवाई तक मानीटरिंग की कार्यवाही व्यापक स्तर पर की जाए। फसल कटाई के दौरान प्रयोग की जाने वाली कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम अथवा स्ट्रा रीपर अथवा स्ट्रा रेक एवं बेलर अथवा अन्य कोई फसल अवशेष प्रबन्धन यन्त्र का उपयोग किया जाना जरूरी होगा। यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्त व्यवस्था बगैर कोई भी कम्बाइन हार्वेस्टर से कटाई न करने पाये। यदि कोई भी कम्बाइन हार्वेस्टर सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम अथवा स्ट्रा रीपर अथवा स्ट्रारेक एवं बेलर या अन्य फसल अवशेष प्रबन्धन यन्त्रों के बगैर चलते हुयी पायी जाये तो उसको तत्काल सीज करते हुये कम्बाइन मालिक के स्वयं के खर्च पर सुपर स्ट्रा- मैनेजमेन्ट सिस्टम लगवाकर ही छोड़ा जाये।

धान बेचने में किसानों को न हो असुविधा, सुनिश्चित कराए अफसर, सत्यापन में लाए तेजी : डीएम

डीएम ने धान बेचने में किसानों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसे प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराए। समस्त तहसीलों में कृषकों द्वारा बोए गए रकबे का सत्यापन द्रुतगति से सत्यापन किये जाने के लिए निर्देशित किया। अधिक से अधिक किसानों को धान बेचने के लिए पंजीकरण करने के लिए फैसिलिटेट करें। समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली जनसुनवाई पोर्टल (आईजीआरएस) के प्रकरणों को प्रत्येक दशा में समयावधि में निस्तारण सुनिश्चित कराए, जिसमे आख्या सारगर्मित हो। एसडीएम अभिलेखागारों का नियमित निरीक्षण करे। अग्निशामक यंत्र चलताऊ अवस्था में हो, डस्ट क्लीनर हो, पत्रावलियाँ सुरक्षित व साफ हों।

सप्ताह में दो परिषदीय विद्यालयों का करें निरीक्षण करे अफसर : डीएम

डीएम ने निर्देश दिए कि परिषदीय विद्यालयों में पठन पाठन की गुणवत्ता, स्कूल की साफ-सफाई, शिक्षकों व छात्र-छात्राओं की उपस्थिति, मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता इत्यादि का जायज़ा लेने के उद्देश्य से सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सप्ताह में दो-दो विद्यालयों का अनिवार्य रूप से निरीक्षण करे। उसकी निरीक्षण रिपोर्ट बीएसए को भेजें।

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