लगभग 24,54,000/-रूपये कीमत की भूमि, मकान, ट्रैक्टर व टीवी को जब्त किया गया ।
लखीमपुर खीरी (वेब वार्ता) – गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही निरंतर की जा रही हैं। इसी क्रम में खीरी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत अपराध से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही निरंतर रुप से की जा रही हैं। जिलाधिकारी महोदय खीरी के आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 23.04.2023 को तहसीलदार निघासन श्री भीमचन्द व क्षेत्राधिकारी निघासन श्री राजेश कुमार, प्र0नि0 निघासन श्री प्रभातेश कुमार व थाना निघासन पुलिस बल द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम नौगवां व ग्राम दौलतापुर में थाना निघासन क्षेत्र के गैंगस्टर अभियुक्तगण 1. प्रमोद पुत्र सालिकराम 2. कैलाश कुमार पुत्र शत्रोहन लाल निवासीगण नौगवां मजरा दौलतापुर थाना निघासन खीरी की अपराध से अर्जित चल-अचल संपत्ति को कुर्क किया गया। इनके विरूद्ध थाना निघासन पर मु0अ0सं0 989/2022 धारा 2(b)(ii)/3 उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 पंजीकृत है। दोनों अभियुक्तों का गैंग है। गैंगलीडर अभियुक्त प्रमोद है। यह अपने आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ हेतु क्षेत्र में अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब का निष्कर्षण करना और विक्री करने के अभ्यस्त अपराधी है। दोनों अभियुक्त थाना क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर अपराधी भी हैं।अभियुक्त प्रमोद उपरोक्त ने अपने गैंग के सदस्य कैलाश के साथ मिलकर अपराध करके अवैध रूप से ग्राम दैलतापुर में अपनी पत्नी के नाम से गाटा संख्या 994 रकवा 0.820हे0 में से 0.202हे0 व गाटा संख्या 1830 रकबा 1.890हे0 में से 0.121हे0 कुल भूमि रकबा 0.323हे0 भूमि अर्जित की है। जिसकी कीमत करीब 6,46,000/-रूपये तथा एक अदद एल0ई0डी0 टीवी सेमसंग जिसकी कीमत करीब 8,000/- रुपये, अभियुक्त प्रमोद की कुल सम्पत्ति जिसकी कुल कीमत करीब 6,54,000/- रूपये (छ: लाख चौव्वन हजार रूपये) को कुर्क किया गया है। अभियुक्त कैलाश उपरोक्त ने गैंगलीडर प्रमोद के साथ मिलकर अपराध से अर्जित सम्पत्ति ग्राम नौगवां में एक पक्का मकान जिसकी कीमत करीब 12,00,000/- रूपये तथा एक अदद महेन्द्रा ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन नंबर यू0पी0 31बी0यू0 9269 जिसकी कीमत करीब 6,00,000/- रूपये, अभियुक्त कैलाश की कुल चल-अचल सम्पत्ति जिसकी कुल कीमत करीब 18,00,000/- रूपये (अठ्ठारह लाख रूपये) को कुर्क किया गया है। दोनों अभियुक्तगण की कुल चल-अचल सम्पत्ति जिसकी कीमत 24,54,000/-रूपये (चौबीस लाख चौव्वन हजार रूपये) को कुर्क किया गया है।
अभियुक्त प्रमोद व अभियुक्त कैलाश का आपराधिक इतिहास –
1.मु0अ0सं0 550/21 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व 272 भा0दं0वि0 थाना निघासन
2.मु0अ0सं0 689/22 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व 272 भा0दं0वि0 थाना निघासन
3. मु0अ0सं0 989/2022 धारा 2(b)(ii)/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना निघासन