कुशीनगर, 21 सितंबर (ममता तिवारी)। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जिला कृषि रक्षा अधिकारी डा0 मेनका सिंह ने बताया कि जनपद कुशीनगर के ऐसे कीटनाशी विक्रय प्रतिष्ठान जिनका कीटनाशक का लाइसेन्स 01 फरवरी 2017 से पूर्व मे निर्गत हुए है, एवं वो हाईस्कूल उत्तीर्ण है तथा अभी तक सीसीआईएम/देसी का डिप्लोमा कोर्स नही किया है उनकी वैधता 31.12.2023 तक समाप्त हो जायेगी। ऐसे कीटनाशी विक्रेता यदि भविष्य में कीटनाशक के लाइसेंस का नवीनीकरण करना चाहते हैं तो रूपया 7600.00 का बैंक ड्राफ्ट सीसीआईएम योजनान्तर्गत प्रशिक्षण करने हेतु जिला कृषि रक्षा अधिकारी, कुशीनगर के कार्यालय में सात दिवस के अंदर पहले आओ पहले पाओं के आधार पर जमा किया जाऐगा। बैंक ड्राफ्ट उप कृषि निदेशक एव सहायक लेखाधिकारी, कुशीनगर के नाम से बनेगा। बैंक ड्राफ्ट के साथ हाईस्कूल की मार्कशीट कीटनाशी लाइसेंस (1 फरवरी 2017 से पूर्व निर्गत) आधार कार्ड, पैन कार्ड की छायाप्रति तथा ईमेल आई०डी विक्रेता को उपलब्ध कराना होगा। उक्त प्रशिक्षण हेतु 40 व्यवसायियों का ही चयन किया जाएगा।