कुशीनगर (वेबवार्ता)- उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र की पांच वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले को न्यायालय ने मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
दोषी व्यक्ति, उस बच्ची के गांव का सजातीय है। उसे टॉफी देने के बहाने अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया था। अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला आठ महीने में ही आ गया है।
वादी की तरफ से इस मुकदमे की पैरवी विशेष शासकीय अधिवक्ता फूलबदन एवं संजय कुमार तिवारी ने की।
अधिवक्ताओं ने बताया कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी वादी ने तहरीर दी थी कि उनकी पांच वर्षीय पुत्री को टॉफी देने के बहाने गांव का ही एक व्यक्ति 23 मई 2022 को अपने घर बुला ले गया। वहां बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची रोती हुई घर गई और सारी बात बताई। कप्तानगंज थाने की पुलिस ने तहरीर के आधार पर दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित कर दिया था।
मंगलवार को इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अमित तिवारी के न्यायालय में हुई। न्यायाधीश ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास एवं 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मुकदमा दर्ज करने के बाद से ही आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया और तभी से वह जेल में है।