कानपूर, (वेब वार्ता)। कानपुर में ज्योति हत्याकांड के मुख्य आरोपी ज्योति के पति पीयूष व उसके साथ षड्यंत्र में शामिल रहे रेनू व सोनू को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। तीनों की जेल से रिहाई की आस फिलहाल टूट गई है। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए तीनों की सजा पर अपील की सुनवाई होने तक जमानत दिए जाने की याचिका खारिज कर दी है। साथ ही मार्च 2024 में अपील की अंतिम सुनवाई करने की बात भी कही है।
ज्योति की हत्या में उम्रकैद की सजा पाए पीयूष, रेनू व सोनू ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से तर्क रखा गया कि ज्योति के शरीर पर 14 घाव मिले थे। हत्या में इस्तेमाल चाकू की बरामदगी हुई थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने 37 व बचाव पक्ष ने पांच गवाह कोर्ट में पेश किए थे। कोर्ट विटनेस के रूप में भी दो गवाहों की गवाही हुई थी।
यह मुकदमा कांट्रैक्ट किलिंग का बड़ा उदाहरण
सेशन कोर्ट ने सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सजा सुनाई है। पीयूष अपनी पत्नी की वीभत्स हत्या का मुख्य सूत्रधार है। उसने षड़यंत्र के तहत अपनी महिला मित्र मनीषा मखीजा से संबंधों के चलते पत्नी की हत्या करवाई। नौटंकी कर खुद को पीड़ित और असहाय साबित करने के लिए कहानी को कई रंग दिए। पत्नी की हत्या के लिए अपराधियों से साठगांठ की। यह मुकदमा कांट्रैक्ट किलिंग का बड़ा उदाहरण है।