-दुर्गागंज इलाके का आरोपित आदेश के बाद भी जनपद में था बना
-अदालत ने सश्रम कारावास एवं ₹ 2000 के अर्थदंड की सुनाई सजा
भदोही, 04 सितंबर (प्रभुनाथ शुक्ल)। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद भी जिलाबदर का आरोपित जनपद की सीमा में रह रहा था। पुलिस ने अदालत में त्वरित पैरवी करते हुए एक वर्ष की सश्रम कारावास एवं 2000 रुपए के अर्थदंड की सजा न्यायालय से दिलाई है।
डीआईजी रेंज मिर्जापुर कार्यालय की सूचना में बताया गया है कि जिला बदर के मामलों में इस तरह की सजा कम मिलती है। लेकिन भदोही पुलिस अधीक्षक मीनाक्षी कात्यान के प्रयास से अदालत में पुलिस की पैरवी से बिन्दु बिन्द पुत्र कमला निवासी ग्राम चौर, थाना दुर्गागंज जनपद भदोही को सजा दिलाने में कामयाब हुईं।
भदोही जनपद के थाना दुर्गागंज क्षेत्र अंतर्गत आरोपित बिन्दु बिन्द पुत्र कमला बिन्द निवासी ग्राम चौर, थाना दुर्गागंज को 06 माह के लिए जनपद की सीमा से बाहर जाने के लिए आदेशित किया गया था। आदेश का उल्लंघन कर जनपद सीमा में रहने के कारण गुंडा नियंत्रण अधिनियम में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। साक्ष्य संकलन एवं विवेचनात्मक कार्यवाही के पश्चात आरोपित के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
पुलिस अधीक्षक भदोही डॉ. मीनाक्षी कात्यायन के कुशल निर्देशन में न्यायालय में विचाराधीन अभियोगों को सूचीबद्ध कर दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व एपीओ क्षमा दुबे की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आरोपित को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम, भदोही-ज्ञानपुर के समक्ष पैरवी की वजह से यह सफलता मिली है।