अयोध्या(वेबवार्ता)--राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन, 2023 हेतु निर्गत आदर्श आचार संहिता के अनुसार प्रिन्ट मीडिया के सम्बन्ध मे यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व किसी प्रिंट मीडिया में प्रकाशित करने हेतु निर्वाचन से सम्बन्धित विज्ञापन बुक कर दिया गया है तो इस प्रकार के निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञापन को उक्त 48 घण्टे की अवधि में भी प्रकाशित किए जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। जैसे दिनांक 04 मई 2023 को होने वाले प्रथम चरण के मतदान की समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व अर्थात् दिनांक 02 मई 2023 को शाम 06 बजे से पूर्व दिये गये निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञापन के प्रिंट मीडिया मे प्रकाशित किए जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इसी प्रकार मतदान दिनांक 11 मई 2023 को होने वाले द्वितीय चरण के मतदान की समाप्ति से 48 घंटे पूर्व अर्थत 09 मई 2023 को सांय 06 बजे के पूर्व दिये गये निर्वाचन संबंधी विज्ञापन के प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशित किये जाने पर कोई प्रतिबन्ध नही है।