अमेठी (वेबवार्ता)- शासन के निर्देशानुसार अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) ए0के0 सिंह ने अवगत कराया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में निराश्रित, असहाय एवं निर्बल व्यक्तियों को शीतलहर से बचाव हेतु जेम पोर्टल के माध्यम से कम्बल क्रय किया जाना है। उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देश के अन्तर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कम्बलों की गुणवत्ता की जॉच हेतु एक 5 सदस्यीय समिति का गठन 17 नवम्बर 2022 को किया गया है जो कम्बलों की गुणवत्ता की जॉच करेंगी तथा जेम पोर्टल के माध्यम से कम्बल क्रय किये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार गठित समिति की संस्तृति के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। उन्होंने बताया कि शासनादेश के निर्देशों के क्रम में निर्धारित मानकों के अनुसार कम्बलों की आपूर्ति में असफल होने पर सम्बन्धित संस्था के विरूद्ध समिति द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जनपद की चारों तहसीलों में वितरण हेतु लगभग 21500 कम्बल (जिसकी संख्या शासन द्वारा प्राप्त धनावंटन के सापेक्ष कम या अधिक हो सकती है) का क्रय किया जायेगा। उन्होंने बताया कि कम्बलों की आपूर्ति हेतु जेम पोर्टल से क्रय किये जाने हेतु पोर्टल पर रजिस्टर्ड इकाई/संस्थाओं को आमंत्रित किया जाता है, जो नियम व शर्तो के अन्तर्गत 18 नवम्बर 2022 से 25 नवम्बर 2022 तक अपरान्ह 01ः00 बजे तक प्रतिभाग कर सकती है तथा 26 नवम्बर 2022 को अपरान्ह 03ः00 बजे क्रय समिति के सदस्यों की उपस्थिति में लिये गये निर्णयानुसार ही कम्बल क्रय की कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि जनपद में पोर्टल पर रजिस्टर्ड इकाई/संस्थाओं द्वारा 4000 अद्द (शासन के प्राप्त धनावंटन के सापेक्ष कम या अधिक हो सकती है) कम्बल आपूर्ति हेतु प्रति कम्बल की दर अधिकतम रू0 500 अद्द व कम्बल की निर्धारित गुणवत्ता सहित लम्बाई 235 सेमी0, चौड़ाई 140 सेमी0 तथा वजन 02.200 किग्रा0 एवं कम्बल में ऊन की मात्रा कम से कम 70 प्रतिशत तथा पुराने यार्न का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उन्होंने पात्रत्रा हेतु नियम व शर्तो का उल्लेख करते हुए बताया कि निविदा खुलने के पूर्व कम्बल का नमूना सीलबन्द करके दैवीय आपदा पटल कलेक्ट्रेट अमेठी में प्रस्तुत करना होगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी, शासनादेश में दिये गये प्राविधानों/निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कम्बल क्रय किया जायेगा। आपूर्ति संस्था/फर्म को सम्बन्धित संस्था का नाम, कम्बल की लम्बाई, चौड़ाई एवं वजन का विवरण का टैग लगाने के साथ कम्बल राजस्व विभाग के सौजन्य से निःशुल्क वितरित किया जा रहा है जो बिक्री योग्य नहीं है को अंकित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि स्वीकृत संस्था/फर्म द्वारा निर्धारित समय के अन्तर्गत (आपूर्ति आदेश मिलने की तिथि से 04 दिन के अन्दर) कम्बलों की आपूर्ति जनपद की समस्त तहसील मुख्यालयों पर करना अनिवार्य है जिसका समस्त व्यय संस्था/फर्म द्वारा वहन किया जायेगा। जी0एस0टी0/आयकर आदि समस्त कर भार निविदादाता को स्वयं वहन करना होगा एवं भुगतान के समय नियमानुसार आयकर की कटौती स्रोत से कर ली जायेगी। उन्होंने बताया कि निविदा मूल्य का 2 प्रतिशत धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राप्ट/एफ0डी0/एन0एस0सी0 जिलाधिकारी अमेठी के पक्ष में बन्धक कर निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा निविदा शर्तो के अनुरूप कम्बल की आपूर्ति न करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी, किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार क्रय समिति का होगा तथा सशर्त निविदा स्वीकार नही की जायेगी। उन्होंने बताया कि सम्बन्धित संस्था/फर्म द्वारा वाणिज्य कर विभाग में (उ0प्र0 राज्य के अन्तर्गत) वैध पंजीकरण, पैन, टैन व जी0एस0टी0 नम्बर आदि समस्त आवश्यक अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जायेगा तथा स्थानीय फर्म को वरीयता दी जायेगी एवं किसी भी प्रकार के विवाद के निस्तारण हेतु न्यायिक क्षेत्र जनपद अमेठी होगा।