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Wednesday, September 27, 2023

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को राहत, राजस्थान हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

जयपुर, (वेब वार्ता)। राजस्थान में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक  लगा दी है। जस्टिस कुलदीप माथुर ने राजस्थान पुलिस और एसओजी को गिरफ्तार नहीं करने के निर्देश दिए है। बता दें इससे पहले संजीवनी सोसायटी मामले में केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। न्यायाधीश प्रवीण भटनागर की बेंच ने इस मामले पर आज गजेन्द्र सिंह को कोई राहत नहीं दी थी। गजेन्द्र सिंह शेखावत ने संजीवनी सोसायटी मामले में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी।

शेखावत ने इसलिए दायर की थी याचिका 

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरोपों के बाद संजीवनी सोसायटी पर घिरे गजेन्द्र सिंह शेखावत इस मामले की जांच सीबीआई से करवाना चाहते है इसके पीछे शेखावत की दलील है कि संजीवनी सपोसयटी का मामला मल्टीस्टेटस है और प्रावधान के अनुसार इस मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। इसी के लिए शेखावत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की अदालत में सूचीबद्ध किया गया था। लेकिन जस्टिस गर्ग ने इस मामले में सुनवाई से खुद को अलग कर लिया. बाद मेर मामला जस्टिस भटनागर के पास पहुंचा तो उन्होंने इस मामले में सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।

900 करोड़ का है संजीवनी घोटाला 

राजस्थान के बहुचर्चित संजीवनी क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी पर बड़े घोटाले का आरोप लगाया गया है। माना जा रहा है कि यह घोटाला करीब 900 करोड रुपए के आसपास है. इस मामले में राजनीति तब तेज हो गई जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत पर आरोप लगाकर पूरे मामले को शेखावत पर केंद्रित कर दिया। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में लोगों ने अपने जीवन की कमाई को निवेश किया था. लेकिन घोटाले के बाद बड़ी संख्या में लोगों की जीवन भर की गाढ़ी कमाई अटक गई है। इसको लेकर 2019 के अगस्त माह में एसओजी में सोसाइटी के खिलाफ घोटाले का मामला दर्ज किया गया। इस मामले में एसओजी अब तक सोसायटी मंडल के कई लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है. वहीं सोसाइटी के मुखिया विक्रम सिंह समेत कई मुख्य लोग भी जेल में है।

गहलोत बोले- मुलजिम नहीं है तो क्यों गए हाईकोर्ट

राजस्थान में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक  लगा दी है। जस्टिस कुलदीप माथुर ने राजस्थान पुलिस और एसओजी को गिरफ्तार नहीं करने के निर्देश दिए है। केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी पर रोक के बाद सीएम गहलोत की प्रतिक्रिया आई है। सीएम गहलोत ने कहा कि शेखावत कल तक तो कह रहे थे कि मैं मुलजिम हूं ही नहीं। फिर हाईकोर्ट जानें की जरूरत क्यों पड़ी। शेखावत ने अपने अरेस्ट होने पर पांबदी लगवाई है। जरूरत क्यों पड़ी। मैं फिर कहना चाहूंगा आप मुलजिम तो हो ही। आपका परिवार मुलजिम है। शेखावत के साथी मुलजिम है। यह बहुत गंभीर केस है।

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