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Friday, September 22, 2023

सीरियल बम ब्लास्ट के आरोपी टुंडा पर बहस पूरी, 1993 केस में इस तारीख तक आएगा सबसे बड़ा फैसला

अजमेर, (वेब वार्ता)। देश के विभिन्न शहरों में 1993 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में टाडा कोर्ट में अंतिम बहस पूरी हो गई है। कोर्ट में मास्टरमाइंड आतंकी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा, इरफान अहमद, हम्मीदुद्दीन के खिलाफ 4 दिन मुकदमें में अभियोजन आरोपी पक्ष की सुनवाई हुई। प्रकरण की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को है। उल्लेखनीय है कि अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ मुंबई, जयपुर, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर और हरियाणा के रोहतक में बम ब्लास्ट और आतंकी साजिश के आरोप हैं। इसके खिलाफ देशभर में 22 मुकदमे थे। लेकिन अब कुल चार मुकदमें विचाराधीन है। पिछले दिनों टुंडा को रोहतक कोर्ट में गवाहों के अभाव में बरी कर दिया था।

जानकारी के अनुसार मामले में अलग-अलग जगह मुकदमे दर्ज हुए थे। एक ही तरह का प्रकरण होने से पांचों की सुनवाई एक साथ टाड़ा कोर्ट में हुई। सीबीआई ने मामले की जांच शुरू कर आरोपी डॉ. जैलिस अंसारी, जमाल अलवी, डॉ. हबीब अहमद, अफशान खान, अफाक खान, एजाज अकबर, शमसुद्दीन, अबरे रहमत, मौ. अमीन और फजले रहमान को गिरफ्तार किया था। जिन्हें अदालत पूर्व में दंडित कर चुकी है।

दस अप्रैल की तारीख पेशी तय

इसी प्रकरण के चार आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट दोष मुक्त कर चुकी है। घटना के बाद गिरफ्तार इरफान को अदालत ने पैरोल पर छोड़ा था, किंतु वह वापस नहीं आया जबकि हमीदुद्दीन और टुंडा फरार हो गए थे। टुंडा नेपाल सीमा पर रहने लगा था। इमरान और हमीदुद्दीन दूसरे मामलों में गिरफ्तार हुए तो सीबीआई ने इस प्रकरण में भी गिरफ्तार किया था।

बहस के दौरान अभियोजन के वकील भवानी सिंह रोहिल्ला ने आरोपियों के अपराध को गंभीर बताते हुए दंडित करने की पेशकश की, जबकि आरोपियों के वकील सुल्तानी और अब्दुल रशीद ने आरोपियों को निर्दोष बताने का प्रयास किया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के खाता बाद निर्णय सुरक्षित रखते हुए दस अप्रैल की तारीख पेशी तय की है।

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