Latest Bhopal News : वेब वार्ता, भोपाल. भोपाल की हेवेन्स ड्रीम कॉलोनी के निर्माण में बिल्डर की मनमानी की जांच होगी। हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की पीठ ने भोपाल कलेक्टर को निर्देश दिए कि वे अपनी अध्यक्षता में एसडीएम, पीएचई और मप्र विद्युत मंडल के अधिकारियों की टीम गठित करें।
न्यायाधीश विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने निर्देश दिए कि कमेटी मौके पर जाकर निरीक्षण करें और संयुक्त जांच रिपोर्ट पेश करें। अंतिम रिपोर्ट बनाकर बताएं कि वे बिल्डर के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। मामले पर अगली सुनवाई 24 जनवरी को होगी। भोपाल निवासी दिलीप कुमार आठवले सहित इंदौर, नर्मदापुरम, रायसेन के 27 लोगों की ओर से अधिवक्ता संतोष आनंद ने पक्ष रखा।
उन्होंने बताया कि मेसर्स फास्ट ट्रेक रियल इस्टेट डेवलपर्स और स्टार ड्वेलिंग प्रायवेट लिमिटेड से 7-8 वर्ष पहले प्रस्तावित हेवेन्स ड्रीम कॉलोनी में प्लॉट खरीदे थे। इस दौरान बिल्डर ने ब्रोशर में जो सुविधाएं देने का वादा किया था वह प्लाट धारकों को प्रदान नहीं की गई।