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Friday, September 22, 2023

बेजुबान से क्रूरता घास चर रही गाय पर पड़ोसी ने बरसाई लाठियां हुआ गर्भपात

भोपाल, (वेब वार्ता)। गाय को हरी घास चरते देखना पड़ोसी भैंस मालिक का इतना नागवार गुजरा कि उसने लाठी से गर्भवती गाय को बेरहमी से पीट दिया। पेट में गंभीर चोट लगने से गाय का गर्भपात हो गया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने गाय पालक के पड़ोसी आरोपित हकीम के खिलाफ पशुक्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है। जांच के लिए पुलिस ने दो माह के भ्रूण का पोस्टमार्टम भी कराया है। घटना गुनगा थाना इलाके के ग्राम हर्राखेड़ा में हुई। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है।

गुनगा थाना पुलिस के मुताबिक हर्राखेड़ा निवासी 65 वर्षीय बटनलाल गौर ने अपने घर में गाय पाल रखी है। दोपहर के समय गाय घर के आसपास चरने जाती है। उनके पड़ोसी हकीम खान के पास भैंस पली हुई हैं। सोमवार शाम करीब चार बजे उनकी गाय घर से कुछ दूर चर रही थी, तभी हकीम ने गाय पर बेहरमी से लाठी बरसाना शुरू कर दिया। बटनलाल की बेटी माया किसी तरह हकीम के चंगुल से छुड़ाकर गाय को घर लेकर लाई। रात के समय घर में बंधी गाय का गर्भपात हो गया। मंगलवार को बटनलाल ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भ्रूण को पोस्टमार्टम के लिए पशु चिकित्सालय भेजकर आरोपित हकीम के खिलाफ पशुक्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है।

बता दें कि कुछ दिन पहले ही हनुमानगंज थाना इलाके में एक युवक ने गाय के साथ कुकर्म किया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

सात वर्ष तक की हो सकती है सजा

पशु प्रेमी एवं एडवोकेट सानिध्य जैन ने बताया कि पशु क्रूरता अधिनियम की धारा-429 आइपीसी के तहत दोष सिद्ध होने पर आरोपित को पांच से सात वर्ष तक की सजा हो सकती है। पशु क्रूरता अधिनयम-11 में मामूली अर्थदंड का प्रविधान है। इस मामले में पुलिस गोवंश संरक्षण अधिनयम के तहत भी कार्रवाई कर सकती है।

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