इंदौर, (वेब वार्ता)। देश का सबसे स्वच्छ शहर और स्मार्ट सिटी इंदौर हमेशा से नवाचार को अपनाने में आगे रहा हैं। इंदौर अब दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में प्रदेश में भी पहले पायदान पर हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा 40 दत्तक ग्रहण आदेश जारी हुए हैं। दत्तक ग्रहण आदेश जारी करने की सरल प्रक्रिया के कारण बेहतर परिणाम प्राप्त हुए है। साथ ही स्टेप पेरेन्टस दत्तक ग्रहण के 5 प्रकरण एवं रिलेटिव एडाप्शन दत्तक ग्रहण के 2 प्रकरण के आदेश भी पारित हो चुके हैं।
केन्द्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण संसाधन नई दिल्ली द्वारा नवीन रेगुलेशन 2022 अनुसार, दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाया गया हैं। इसमें दत्तक ग्रहण आदेश जारी किये जाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को अधिकार स्थानांतरित किये गये हैं। पूर्व में दत्तक ग्रहण आदेश जिला एवं सत्र न्यायालय से पारित किये जाते थे। केन्द्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण संसाधन नई दिल्ली द्वारा जारी नवीन रेगुलेशन 2022 जो सितम्बर 2022 से पूरे देश में लागू किया गया है।
नवीन रेगुलेशन 2022 लागू होने उपरांत इंदौर जिले में कुल 40 दत्तक ग्रहण आदेश कलेक्टर द्वारा अनुमोदित एवं अपर कलेक्टर द्वारा आदेश पारित किये गये हैं। इंदौर प्रदेश में सर्वाधिक दत्तक ग्रहण आदेश पारित करने वाला जिला है। महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी रामनिवास बुधोलिया ने बताया कि 40 दत्तक ग्रहण आदेश में से 39 दत्तक ग्रहण आदेश देश के भीतर एवं एक आदेश देश के बाहर दत्तक ग्रहण का है।
इसके अतिरिक्त स्टेप पेरेन्टस दत्तक ग्रहण के 5 प्रकरणों में एवं रिलेटिव एडाप्शन दत्तक ग्रहण के 2 प्रकरणों में भी कलेक्टर द्वारा अनुमोदित एवं अपर कलेक्टर द्वारा आदेश पारित किये गये है। उक्त प्रकरणों में भी प्रदेश में सर्वाधिक स्टेप पेरेन्टस एवं रिलेटिव एडाप्शन के प्रकरणों में दत्तक ग्रहण आदेश पारित करने वाला जिला है।
यह हैं प्रक्रिया : गोद लेने के इच्छुक परिवार (दत्तक दम्पति) द्वारा कारा पोर्टल पर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन कर दस्तावेज अपलोड किये जाते है। दत्तक दम्पति का दत्तक ग्रहण के लिए नम्बर आने पर जिला स्तर पर गठित दत्तक ग्रहण समिति द्वारा दत्तक दम्पतियों के दस्तावेजों की जांच उपरांत दत्तक दम्पतियों को बच्चा पालन-पोषण देखरेख में दिया जाता है। इसके उपरांत संबंधित संस्था द्वारा दत्तक ग्रहण आदेश के लिए आवेदन जिला बाल संरक्षण अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है।
जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा प्रकरण की जांच उपरांत उक्त प्रकरण को कलेक्टर के समक्ष में प्रस्तुत किया जाता है। कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत अपर कलेक्टर द्वारा दत्तक ग्रहण आदेश पारित किये जाते हैं। इंदौर जिले में दत्तक ग्रहण के लिए जारी रेगुलेशन में दिये गये निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन कर दत्तक ग्रहण आदेश समय-सीमा में जारी किये जाते है।