वेबवार्ता: कुशीनगर 30 अगस्त ! उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गैगेस्टर एक्ट के अभियुक्तो के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत की जा रही कार्यवाही में सोमवार को थाना तरया सुजान पुलिस टीम द्वारा जिलाधिकारी कुशीनगर के आदेश के क्रम में गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत वाद सं0 921/2022 सरकार बनाम मनोज गुप्ता के सम्पत्ति जब्तीकरण से सम्बन्धित चार स्थानों की भूमि की अनुमानित कीमत लगभग एक करोड रुपये, को अन्तर्गत धारा 14(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट के तहत जब्त की गयी।
इस अभियुक्त मनोज गुप्ता पुत्र परमा गुप्ता निवासी कोईन्दी बुजुर्ग थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर के विरुद्ध थाना तरया सुजान व जनपद के अन्य थानो में गैगेस्टर एक्ट सहित दर्जनो मुकदमो दर्ज थे ! जोकि एक कुख्यात अपराधी है! जिसके द्वारा अवैधानिक कृत्यो से अवैध सम्पति अपनी पत्नी मीरा देवी के नाम पर अर्जित की गयी थी।
इस संबंध में पुलिस क्षेत्राधिकारी जितेंद्र सिंह कालरा ने बताया कि जब्त की गयी सम्पत्ति में ग्राम कोईन्दी बुजुर्ग में आ0सं0 949/0.053 हे0 भूमि में से सम्पूर्ण अंश 0.053 हे0 भूमि, ग्राम चखनी दुःखी मिश्र में आ0सं0 149/0.4450 हे0 भूमि में से 0.069 हे0 भूमि, ग्राम चखनी दुःखी मिश्र में आ0सं0 456/0.121हे0,457ख/0.028हे0,462ख/0.121हे0 में से 0.045 हे0 भूमि, ग्राम चखनी दुःखी मिश्र में आ0सं0456/0.121हे0,457ख/0.028हे0,462ख/0.121हे0 में से 0.090 हे0 भूमि, है जिसकी अनुमानित कीमत एक करोड आंकी गई है!
इस जब्तीकरण करने वाले टीम में जितेन्द्र सिंह कालरा क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज , प्रभारी निरीक्षक राजेन्द्र कुमार सिंह थाना तरया सुजान , प्र0नि0 अश्वनी कुमार सिंह थाना तमकुहीराज , दीपक कुमार गुप्ता तहसीलदार तहसील तमकुहीराज , सहित दस प्रशासन के लोग शामिल रहे !