गुरुग्राम, (वेब वार्ता)। हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस को सौंप दिया है। आज सुबह मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया था। पिछले 8 महीने से उनकी गिरफ्तारी को लेकर विवाद चल रहा था। उनसे डीग पुलिस पूछताछ करेगी। दरअसल, मोनू मानसेर का नाम नासिर-जुनैद हत्याकांड में आया है। दोनों को जिंदा जला दिया गया था।
बता दें, इससे पहले नूंह कोर्ट ने मोनू मानेसर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला लिया था, लेकिन इस बीच राजस्थान पुलिस ने कोर्ट से उसकी कस्टडी मांगी। जिसे जज ने मंजूर कर लिया। राजस्थान पुलिस मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर लाया गया कामां मेवात ले आई है। राजस्थान व हरियाणा पुलिस की एक दर्जन गाड़ियों में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में लाया गया। इस अवसर पर डीग एसपी बृजेश उपाध्याय भी मौजूद थे। पुलिस मोनू मानेसर से पूछताछ करेगी।
मोनू मानेसर से डीग पुलिस पूछताछ करेगी
अब डीग की पुलिस पूछताछ करेगी। मोनू मानेसर पर आरोप है नासिर-जुनैद को जिंदा जलाने का आरोप है। हरियाणा के गोर रक्षकों में उनका नाम भी आय़ा था। बता दें 15 फरवरी 2023 को हरियाणा में गाड़ी जला दी गई थी। भरतपुर के एसपी मृदुल कच्छावा ने मोनू मानसेर की गिरफ्तरी कहा कि हम नजर बनाए हुए है। मोनू मानेसर पर भिवानी में हुए राजस्थान के नासिर-जुनैद हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है। इस केस में वह पिछले 8 महीने से फरार था। मोनू की गिरफ्तारी का पता चलते ही राजस्थान पुलिस भी कोर्ट पहुंच गई। मोनू को जेल छोड़ने पहले ही राजस्थान पुलिस को उसका ट्रांजिट रिमांड मिल गया। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने उसे राजस्थान पुलिस के हवाले कर दिया।
सोशल मीडिया पोस्ट केस में हुई मोनू की गिरफ्तारी
मोनू मानेसर के नाम से 26 अगस्त को एक पोस्ट डाली गई थी। जिसमें लिखा था-”परिणाम की चिंता हम नहीं करते, वार एक ही होगा, पर आखिर होगा…। Monumanesar”। सोशल मीडिया सैल के सिपाही मनोज कुमार ने नूंह साइबर क्राइम थाने में इसकी शिकायत दी। साइबर पुलिस ने इसकी जांच की तो पता चला कि यह पोस्ट मोनू मानेसर नाम के अकाउंट से डाली गई। पुलिस के मुताबिक इस अकाउंट होल्डर ने धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता फैलाई। अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। लोक शांति भंग की। पुलिस ने इसकी जांच की तो पता चला कि मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव के नाम पर चल रहे मोबाइल नंबर से ही यह पोस्ट डाली गई। इसके बाद उसके खिलाफ धारा 153, 153A, 295A, 504, 109 IPC और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया।