वेबवार्ता: पंजाब में पीएम मोदी के सुरक्षा चूक (PM Modi Security Breach) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कमेटी की रिपोर्ट पर सुनवाई की। पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने पंजाब के नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है।
सीजेआई ने रिपोर्ट को पढ़ते हुए बताया कि फिरोजपुर के एसएसपी को दो घंटे पहले बताया गया था कि प्रधानमंत्री उस मार्ग में प्रवेश करेंगे, उसके बाद भी वह सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं कर पाए। इस कमेटी ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा (PM Modi Security Breach) को मजबूत करने के लिए कई उपायों का सुझाव भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का कहना है कि वह सरकार को रिपोर्ट भेजेगा ताकि कदम उठाए जा सकें।
SC ने बनाई थी 5 सदस्यीय कमेटी
बता दें कि पीएम मोदी का काफिला 5 जनवरी 2022 को फिरोजपुर-मोगा रोड पर एक फ्लाईओवर पर फंस गया था। इसमें जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत की पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी में चंडीगढ़ DGP, NIA के आईजी, पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, ADGP पंजाब शामिल हैं।
इसके साथ ही कोर्ट ने पंजाब और केंद्र सरकार द्वारा बनाई कमेटियों को अपनी-अपनी जांच रोकने का आदेश दिया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीठ ने पीएम की पंजाब यात्रा के रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के आदेश दिए थे।
इस कमेटी को सुरक्षा उल्लंघन के लिए कौन-किस हद तक जिम्मेदार हैं और आवश्यक सुरक्षा उपायों आदि मुद्दे पर विचार करना है। इसके अलावा समिति को संवैधानिक पदाधिकारियों की सुरक्षा पर सुझाव भी देने हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इन सवालों को एकतरफा जांच के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है।