नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। सरकारी योजना प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM Kisan Mandhan Scheme) है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को हर महीने 3 हजार रुपये की pension दे रही है। यह न्यूनतम पेंशन है। इस योजना में अंशदान के लिए एक न्यूनतम और अधिकतम सीमा तय है। इसके हिसाब से ही 60 वर्ष के बाद किसानों की पेंशन तय होती है।
अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो किसान की पत्नी परिवार पेंशन (pension) के रूप में 50 फीसदी हिस्सा प्राप्त करने का हकदार होगा। पारिवारिक पेंशन सिर्फ पति और पत्नी के लिए ही लागू है। इस योजना में बच्चे लाभार्थी के रूप में पात्र नहीं हैं। आइए आपको बताते हैं आप किस तरह से इस योजना का फायदा उठा सकते हैं।
क्या है पीएम किसान मानधन योजना | PM Kisan Maandhan Yojana
पीएम किसान मानधन केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है। इसमें 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन का प्रावधान है। इस योजना में 18 साल से 40 साल तक की उम्र का कोई भी किसान भाग ले सकता है, जिसे उम्र के हिसाब से मंथली आंशदान करने पर 60 की उम्र के बाद 3000 रुपये मंथली या 36000 रुपये सालाना पेंशन मिलेगी। इसके लिए अंशदान 55 रुपये से 200 रुपये तक महीना है। अंशदान सब्सक्राइबर्स की उम्र पर निर्भर है।
पीएम किसान मानधन योजना से हर महीने तीन हजार रुपये
योजना में किसानों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3 हजार रुपये की पेंशन मिलने लगेगी। अगर पेंशन का लाभ लेते समय लाभार्थी किसान की मृत्यु हो जाती है। इस स्थिति में उसकी पत्नी को हर महीने 1500 रुपये की पेंशन दी जाएगी।
ऐसे उठाएं PM Kisan Maandhan Yojana का लाभ
अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में आवेदन करके स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं। ऐसे में आपको कुछ बातों के बारे में जानना जरूरी है। इस स्कीम का लाभ वही लोग उठा सकते हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खेतों की खसरा खतौनी, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो का होना जरूरी है।
PM Kisan Mandhan Yojana (संक्षिप्त विवरण)
योजना | प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना |
किसके द्वारा आरंभ हुई | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी |
आरंभ की तिथि | 31 मई 2019 |
उद्देश | देश के गरीब और सीमांत किसानो को पेंशन प्रदान करना. |
लाभार्थी | देश के गरीब और सीमांत किसान |
श्रेणी | केंद्र सरकार की योजना |
पेंशन की राशि | 3000 रूपए प्रति माह |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
PMKMY website | maandhan.in |
Kisan mandhan yojana के लिए पात्रता
- किसानो को PM KMY के आवेदन के लिए क्या पात्रता होनी चहिये इससे सम्बंधित जानकारी हिंदी में निम्मलिखित है।
- आवेदक किसान भारत देश का स्थायी नागरिक होना चाहिए।
- किसान के पास 2 हेक्टर से अधिक जमीं नहीं होनी चहिये।
- आवेदक किसान की आयु 18 से 40 के भीतर होनी चाहिए।
- देश के छोटे और सीमांत किसानो को इस योजना के तहत पात्र माना जायेगा।
- PM kisan mandhan yojna के तहत किसानो के आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होने चाहिए।
- इस योजना का लाभार्थी किसान किसी अन्य पेंशन योजना का लाभार्थी पात्र नहीं होना चाहिए।
- किसान मानधन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष के लाभार्थियों को प्रति माह 55 रूपये से लेकर 200 रूपये तक का प्रीमियम देना होगा।