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Tuesday, June 6, 2023

इसरो जासूसी मामला : सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व डीजीपी और आरोपियों की अग्रिम जमानत रद्द की

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें 1994 के इसरो जासूसी मामले में वैज्ञानिक नंबी नारायणन को फंसाने से जुड़े मामले में पुलिस और खुफिया ब्यूरो के पूर्व अधिकारियों को अग्रिम जमानत दी गई थी। जस्टिस एम.आर. शाह की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सभी अपीलों की अनुमति दी जाती है, विवादित फैसलों को रद्द किया जाता है और अलग रखा जाता है।

बेंच ने आगे कहा कि सभी अग्रिम जमानत आवेदनों को कानून के अनुसार और फैसले में की गई टिप्पणियों के आलोक में नए सिरे से तय करने के लिए हाई कोर्ट को भेज दिया गया है। बेंच ने कहा कि उसने मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं किया है और केस में उच्च न्यायालय को आदेश पारित करना है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह हमारे आदेश की प्रति प्राप्त होने के चार सप्ताह के भीतर अग्रिम जमानत याचिकाओं पर अंतिम रूप से फैसला करे।’ शीर्ष अदालत ने अभियुक्तों को पांच सप्ताह की अवधि के लिए गिरफ्तारी से सुरक्षा भी प्रदान की।

इससे पहले, नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की तरफ से दायर उन दो याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें केरल उच्च न्यायालय ने पूर्व डीजीपी सिबी मैथ्यूज, पी.एस. जयप्रकाश व अन्य को अग्रिम जमानत प्रदान की थी।

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