नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। इस समय की बड़ी खबर के अनुसार, ‘मोदी सरनेम’ मानहानि केस में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को अब एक तगड़ा और बड़ा झटका लगा है। दरअसल अब उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। गौरतलब है कि सूरत की एक अदालत ने ‘मानहानि’ मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराया था। इस मामले में उन्हें दो साल की सजा भी सुनाई गई। हालांकि बाद में उन्हें जमानत दे दी गई थी। इस फैसले के बाद से ही उनकी संसद सदस्यता पर खतरे के बादल मंडराने लगे थे। पता हो कि, राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद चुने गए थे।
Rahul Gandhi – Congress MP from Wayanad, Kerala – disqualified as a Member of Lok Sabha following his conviction in the criminal defamation case over his ‘Modi surname’ remark. pic.twitter.com/SQ1xzRZAot
— ANI (@ANI) March 24, 2023
वहीं लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनकी अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि उन्हें (राहुल गांधी) संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है।
गौरतलब है कि, सूरत की एक अदालत ने ‘मोदी सरनेम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें बृहस्पतिवार को दो साल कारावास की सजा सुनाई। वहीं अदालत ने, हालांकि गांधी को जमानत भी दे दी तथा उनकी सजा के अमल पर 30 दिनों तक के लिए रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता इस फैसले को चुनौती दे सकें।