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Friday, December 1, 2023

3 वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं के 3.82 लाख मामले दर्ज, 4291 लोगों की मौत

नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। देश में 2019 से 2021 तक तीन वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं के 3,82,512 मामले दर्ज किए गए हैं और इनमें 4,291 लोगों की मौत हुई है। लोकसभा में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा पेश किए गए आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। निचले सदन में संजय सेठ के प्रश्न के लिखित उत्तर में गडकरी ने ये आंकड़े पेश किए। ये आंकड़े सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के पुलिस विभाग से प्राप्त किए गए।

आंकड़ों के अनुसार 2019 में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं के 1,37,191 मामले, 2020 में 1,16,496 मामले और 2021 में ऐसे 1,28, 825 मामले दर्ज किए गए। इनमें 2019 में 1,554 लोगों की मौत हुई, 2020 में 1,241 लोगों की तथा 2021 में 1,496 लोगों की मौत हुई।

गडकरी ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 161 (हिट एंड रन संबंधी वाहन दुर्घटना के मामले में मुआवजे के रूप में विशेष प्रावधान से संबंधित) और धारा 164 (मृत्यु या गंभीर चोट के मामले में मुआवजे के भुगतान से संबंधित) के तहत सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों और उनके परिवारों को मुआवजे के भुगतान से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मंत्रालय ने 25 फरवरी 2022 की अधिसूचना के माध्यम से ‘हिट एंड रन’ दुर्घटनाओं के पीड़ितों के मुआवजे को बढ़ा दिया। इसे गंभीर चोट के लिए 12,500 रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये और मृत्यु के लिए 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया।

उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने 25 फरवरी 2022 को अधिसूचना जारी की है जिसमें मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दावों के तेजी से निपटान के लिए विभिन्न हितधारकों के लिए समय-सीमा के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं की विस्तृत जांच प्रक्रिया, विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट और इसकी रिपोर्टिंग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

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