नई दिल्ली, 29 सितंबर (वेब वार्ता)। यौन शोषण के गंभीर मामले में आरोपी चैतन्यानंद पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। रविवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने बाबा को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। इसके बाद, सोमवार तड़के दिल्ली पुलिस की टीम आरोपी को उस इंस्टिट्यूट लेकर पहुंची, जहां कथित तौर पर छात्राओं का शोषण किया जाता था।
टॉर्चर रूम में जांच
पुलिस ने चैतन्यानंद को ग्राउंड फ्लोर पर बने टॉर्चर रूम में ले जाकर पूछताछ की। इस रूम में वह छात्राओं को निजी तौर पर मिलने के लिए बुलाता था। पुलिस ने इंस्टिट्यूट में लगे सीसीटीवी कैमरों की लोकेशन और बाबा की एक्सेस जांची। इसके अलावा यह पता लगाया गया कि वह छात्राओं की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता था।
गंभीर धाराएं और डिजिटल सबूत
इस मामले में पुलिस ने एफआईआर में धारा 351(3) जोड़ी है, जो गैर-जमानती अपराध और हत्या की धमकी जैसी गंभीर घटनाओं के लिए लागू होती है। इससे पहले धारा 351(2) लगाई गई थी, जो अपेक्षाकृत कम गंभीर मानी जाती है। पुलिस का दावा है कि बाबा ने अब तक 16 लड़कियों के साथ यौन शोषण किया है और इसके पुख्ता डिजिटल सबूत मौजूद हैं।
पुलिस ने कोर्ट से बाबा और पीड़िताओं का आमना-सामना कराने और छिपाए गए डिजिटल सबूत इकट्ठा करने के लिए हिरासत की मांग की थी। वहीं, बाबा के वकील ने इसका विरोध किया और तर्क दिया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और पुलिस उनके साथ अनुचित व्यवहार कर रही है।
कैमरे और यात्रा की जांच
जांच में यह सामने आया कि बाबा ने बाथरूम तक में कैमरे लगाए थे, जिससे छात्राओं की निजता का गंभीर उल्लंघन हुआ। पुलिस का कहना है कि पीड़ित लड़कियों को अल्मोड़ा, गुड़गांव और फरीदाबाद तक ले जाया जाता था। फिलहाल 16 लड़कियों ने इस मामले में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है।
डिजिटल सबूत मजबूत करने के लिए पुलिस आईपी एड्रेस और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।