इस्लामाबाद, 19 मई (वेब वार्ता)। पाकिस्तान में इन दिनों राजनीतिक बवाल खूब मचा हुआ है. पाकिस्तान की मौजूदा सरकार लगातार पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. हालांकि अदालत इमरान खान पर मेहरबान होती हुई नजर आ रही है. इसी कड़ी में शुक्रवार को इमरान खान को आज एंटी-टेररिज्म कोर्ट से भी जमानत मिल गई है. लाहौर की आतंकरोधी अदालत ने इमरान खान को 2 जून तक अग्रिम जमानत दे दी है. इमरान खान को यह जमानत 9 मई को उनकी गिरफ्तारी के बाद समर्थकों की तरफ से की गई हिंसा के मामले में मिली है.
इमरान खान की गिरफ्तारी पर हुआ था बवाल
बता दें कि बीते 9 मई को इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट घोटाले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया गया था. इसके बाद जमकर बवाल हुआ था. वहीं सेना से जुड़े संस्थानों पर हमलों के चलते इमरान खान की पार्टी अब सरकार और सेना दोनों के निशाने पर है. कई नेताओँ ने तो एक्शन के डर से पार्टी छोड़ दी है. साथ ही हिंसा में शामिल होने के आरोपियों ने भी गलती मानते हुए माफी मांग ली है.
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एंटी-टेररिज्म कोर्ट ने 2 जून तक के लिए इमरान को दी जमानत
इमरान खान के समर्थकों ने पाकिस्तानी सेना के कोर कमांडर के घर जिन्ना हाउस पर भी अटैक कर दिया था. इसी जिन्ना हाउस में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना कभी रहते थे. इसके कारण यह मामला बढ़ गया और फिर पीटीआई को पीछे हटना पड़ा. इसे आतंकवाद का केस मानते हुए इमरान खान और उनके समर्थकों पर केस चलाया गया है. हालांकि इमरान खान को अदालत ने बड़ी राहत देते हुए 2 जून तक के लिए बेल दे दी है.
इमरान खान ने की स्वतंत्र जांच की मांग
बता दें कि सेना ने इमरान खान को दो ऑप्शन दे रखा है या तो वो देश छोड़कर चले जाएं या फिर जेल जाने को तैयार रहें. इमरान खान ने सेना पर आरोप लगाते हुए कहा कि सेना आतंकियों को कंट्रोल करती है. उन्हें पालती है. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पिछले सप्ताह उनकी गिरफ्तारी के बाद सरकारी एवं सैन्य प्रतिष्ठानों पर हुए हमले से खुद को और अपनी पार्टी को अलग करते हुए इस हिंसा की बुधवार को स्वतंत्र जांच कराने की मांग की.