NHAI Toll 10 Second Rule : वेब वार्ता, नई दिल्ली. टोल टैक्स के नियमों (Toll Tax Rules) में बड़ा बदलाव हो गया है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari On Toll Tax) ने कहा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानि NHAI ने पिछले साल देश के प्रत्येक टोल प्लाजा पर हर एक वाहन के लिए 10 सेकंड से अधिक सर्विस टाइम (10-Second Rule At Toll Plazas) नहीं होने के लिए गाइडलाइंस जारी किया था.
मई 2021 में जारी इस दिशानिर्देश के अनुसार जब टोल प्लाजा पर यातायात का दबाव अधिक हो तब भी सर्विस टाइम 10 सेकंड से अधिक नहीं होना चाहिए. सर्विस टाइम का अर्थ टोल टैक्स वसूल करके गाड़ी को टोल बूथ से आगे जाने में लगने वाले समय से है.
इस नियम का काम टोल नाकों पर गाड़ियों को लगने वाले समय को घटाना है. साथ में नए गाइडलाइंस के अनुसार टोल प्लाजा पर गाड़ियों को लाइन 100 मीटर से अधिक लंबी नहीं होनी चाहिए. संस्था ने यह कहा था कि हर टोल बूथ से 100 मीटर पहले एक की पीली पट्टी बनाई जाएगी, जिससे इस दूरी का पता चल जाए. चलिए जानते हैं यदि इन नियमों का पालन न होने पर क्या हो सकता है.
क्या हैं नियम? – New Toll Tax Rule Update
- नियमों के अनुसार किसी भी नेशनल हाईवे पर बने टोल प्लाजा पर गाड़ियों के लिए वेटिंग पीरियड 10 सेकंड से अधिक नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं होता है तो आप बिना टैक्स दिए भी जा सकते हैं.
- किसी भी टोल प्लाजा 100 मीटर से ज्यादा लंबी गाड़ियों की लाइन नहीं होनी चाहिए, जिससे यात्रियों को अधिक इंतजार न करना पड़े.
- यदि आपको 100 मीटर अधिक से लंबे लाइन में इंतजार करना पड़ता है तो बिना टोल दिए भी आगे बढ़ सकते हैं.
- हर टोल बूथ से 100 मीटर के डिस्टेंस पर पीली पट्टी बनी होनी चाहिए.
क्यों बना नया नियम? – MP Toll Tax News
देश में सभी गाड़ियों के लिए फास्टैग अनिवार्य होने के बाद टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम घट गया है. एनएचएआई के अनुसार यदि किसी टोल पर फिर भी 100 मीटर से ज्यादा लंबी लाइन है. बिना टोल दिए वाहन आगे बढ़ सकेंगे. भारत सरकार फास्टैग को अनिवार्य कर चुकी है और टोल बूथों पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और यात्रियों का समय बचाने के लिए ये नियम बनाया गया है.