Thursday, July 31, 2025
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ITR 2025 : सोशल मीडिया और ट्रेडिंग से कमाने वालों के लिए ITR नियमों में बड़ा बदलाव

मुंबई, (वेब वार्ता)। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR-3 और ITR-4 फॉर्म्स में बड़े बदलाव किए हैं, जो खासकर डिजिटल माध्यमों से कमाई करने वाले लोगों और शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वालों को प्रभावित करेंगे। अब ऐसे सभी आय स्रोतों को नई पेशेवर कोडिंग प्रणाली के अंतर्गत घोषित करना होगा, जिससे टैक्स प्रशासन अधिक पारदर्शी और सटीक हो सके।


🎯 क्या है नया बदलाव?

अब तक टैक्सदाता डिजिटल कमाई को सामान्य कोड्स में दिखा देते थे, जिससे आय के स्रोत स्पष्ट नहीं हो पाते थे। लेकिन अब आयकर विभाग ने डिजिटल कमाई और ट्रेडिंग को वर्गीकृत करते हुए अलग-अलग कोड निर्धारित किए हैं, जिनका उपयोग ITR दाखिल करते समय करना अनिवार्य होगा।


🧑‍💻 डिजिटल कमाई (Social Media, Influencers, YouTubers) के लिए नया प्रोफेशनल कोड

कमाई का स्रोतनया कोड
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, ब्लॉगर, इंस्टाग्रामर आदि16021

ध्यान दें: यदि आप Presumptive Income Scheme (धारा 44ADA) के तहत फाइल करना चाहते हैं, तो ITR-4 चुनें। वरना, विस्तृत आय-व्यय विवरण देने के लिए ITR-3 भरना अनिवार्य होगा।


📈 ट्रेडिंग और निवेश से कमाई के लिए अलग-अलग कोड

कमाई का प्रकारकोड
F&O ट्रेडिंग (Futures & Options)21010
कैपिटल मार्केट ट्रेडिंग (Cash Segment)21011
सट्टा कारोबार21009
कमीशन एजेंट/ब्रोकर09029

अब इन सभी प्रोफेशनल कोड्स का प्रयोग करते हुए ITR-3 में पूर्ण आय, खर्च और लाभ/हानि का विवरण देना अनिवार्य होगा।


क्यों किया गया यह बदलाव?

  • आय स्रोतों की स्पष्ट पहचान और सही टैक्स श्रेणी तय करने के लिए

  • डिजिटल और असंगठित क्षेत्रों में हो रही कर चोरी पर लगाम लगाने के लिए

  • ITR प्रोसेस को ऑटोमेटेड और पारदर्शी बनाने के लिए


🧮 ITR-3 और ITR-4 में क्या अंतर है?

विशेषताITR-3ITR-4
किसके लिएव्यवसाय/प्रोफेशनल्स, ट्रेडर्सPresumptive income वालों के लिए
आय विवरणविस्तृत P&L और खर्चअनुमानित आय के आधार पर
डिजिटल इनकमहां (कोड के साथ)हां (44ADA के तहत)
ऑडिट की संभावनाअधिककम

📌 करदाताओं के लिए सुझाव

  1. ITR दाखिल करने से पहले आय का सही स्रोत पहचानें

  2. नए कोड्स के आधार पर ही फॉर्म भरें, नहीं तो आपका रिटर्न रद्द किया जा सकता है।

  3. यदि आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म या ट्रेडिंग से कमाई की है, तो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स कंसल्टेंट से सलाह अवश्य लें।

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