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इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: सहमति से बने शारीरिक संबंध रेप नहीं! प्रेम प्रसंग मामले में बड़ा निर्णय

प्रयागराज, (वेब वार्ता)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रेम प्रसंग से जुड़े एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जो सामाजिक और कानूनी दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई महिला जानती है कि सामाजिक या अन्य कारणों से शादी संभव नहीं है और फिर भी वह लंबे समय तक सहमति से शारीरिक संबंध बनाए रखती है, तो इसे दुष्कर्म (रेप) नहीं माना जा सकता। इस फैसले ने प्रेम संबंधों और सहमति की कानूनी परिभाषा पर नई रोशनी डाली है।

यह आदेश महोबा के चरखारी इलाके से जुड़े एक मामले में आया, जहां एक महिला ने अपने सहकर्मी लेखपाल पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए आरोपी को राहत दी और सहमति के आधार पर बने संबंधों को रेप की श्रेणी से बाहर रखा।

मामले की पृष्ठभूमि: महोबा में प्रेम प्रसंग का विवाद

महोबा के चरखारी में एक महिला ने अपने सहकर्मी लेखपाल के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। महिला का आरोप था कि लेखपाल ने शादी का वादा करके उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। हालांकि, जब शादी की बात आई, तो सामाजिक और अन्य कारणों से यह संभव नहीं हुआ। महिला ने इसे धोखा बताते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के तर्क सुने। कोर्ट ने पाया कि महिला को पहले से पता था कि शादी संभव नहीं है, फिर भी उसने लंबे समय तक सहमति से संबंध बनाए रखे। कोर्ट ने इस आधार पर याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि सहमति से बने शारीरिक संबंध को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता।

कोर्ट का महत्वपूर्ण बयान: सहमति और शादी की संभावना

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया, “यदि कोई महिला यह जानती है कि सामाजिक, पारिवारिक या अन्य कारणों से शादी संभव नहीं है और फिर भी वह सहमति से शारीरिक संबंध बनाए रखती है, तो इसे दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता।” कोर्ट ने यह भी कहा कि सहमति एक महत्वपूर्ण कारक है, और यदि संबंध सहमति से बने हैं, तो शादी का वादा टूटना दुष्कर्म का आधार नहीं बन सकता।

कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि प्रेम संबंधों में दोनों पक्षों की जिम्मेदारी होती है, और अगर महिला को पहले से शादी की असंभावना का पता था, तो पुरुष पर रेप का आरोप लगाना उचित नहीं है। यह फैसला कानूनी और सामाजिक बहस को नया आयाम देता है।

कानूनी और सामाजिक प्रभाव: एक नई मिसाल

यह फैसला भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (दुष्कर्म) के तहत मामलों की व्याख्या में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह निर्णय उन मामलों में मिसाल बनेगा, जहां प्रेम संबंधों को लेकर दुष्कर्म के झूठे आरोप लगाए जाते हैं। “सहमति और धोखे के बीच की रेखा को स्पष्ट करना जरूरी है,” कोर्ट ने अपने आदेश में कहा।

सामाजिक दृष्टि से यह फैसला प्रेम संबंधों और विवाह की अपेक्षाओं पर बहस को बढ़ावा देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय महिलाओं और पुरुषों दोनों की जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। “यह फैसला समाज में प्रेम संबंधों को लेकर जागरूकता बढ़ाएगा और सहमति की महत्ता को समझाने में मदद करेगा,” एक कानूनी विशेषज्ञ ने कहा।

महोबा मामले में क्या हुआ?

महोबा के इस मामले में महिला और लेखपाल के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे। दोनों सहकर्मी थे और एक-दूसरे के साथ समय बिताते थे। महिला का दावा था कि लेखपाल ने शादी का वादा किया, लेकिन बाद में सामाजिक कारणों से मुकर गया। कोर्ट ने जांच में पाया कि महिला को शादी की असंभावना पहले से पता थी, और उसने स्वेच्छा से संबंध बनाए रखे। इस आधार पर कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

कानूनी नजरिया: सहमति का महत्व

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सहमति को परखने के लिए कई बिंदुओं पर विचार किया:

  • महिला की जानकारी: क्या उसे शादी की असंभावना पहले से पता थी?
  • संबंधों की अवधि: क्या संबंध लंबे समय तक सहमति से चले?
  • धोखे का सबूत: क्या पुरुष ने जानबूझकर धोखा दिया, या यह आपसी समझ थी?

कोर्ट ने कहा कि “सहमति से बने संबंधों को रेप की परिभाषा में शामिल करना गलत होगा।” यह निर्णय उन मामलों में राहत देगा, जहां सहमति के आधार पर संबंध बनते हैं, लेकिन बाद में विवाद उत्पन्न हो जाता है।

सामाजिक बहस: प्रेम और कानून का टकराव

यह फैसला समाज में प्रेम संबंधों और विवाह की अपेक्षाओं पर नई बहस छेड़ सकता है। कई बार प्रेम संबंधों में सामाजिक दबाव और पारिवारिक बाधाएं आड़े आती हैं, जिससे विवाद पैदा होते हैं। कोर्ट का यह फैसला स्पष्ट करता है कि सहमति और जिम्मेदारी दोनों पक्षों की होती है। “यह फैसला महिलाओं को अपनी पसंद और जिम्मेदारी को समझने के लिए प्रेरित करेगा,” एक सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा।

निष्कर्ष: प्रेम, सहमति और कानून का नया अध्याय

इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला प्रेम संबंधों और दुष्कर्म के कानूनी दायरे को स्पष्ट करने में मील का पत्थर साबित होगा। यह समाज को सहमति की महत्ता और कानूनी जिम्मेदारी समझाने में मदद करेगा। क्या यह फैसला प्रेम संबंधों को लेकर समाज की सोच बदलेगा? आपकी राय क्या है? कमेंट करें और इस खबर को शेयर करें!

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